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*भोपाल पुलिस द्वारा कमिश्नर प्रणाली के मद्देनजर की मॉक कोर्ट की कार्रवाई*
कमिश्नर प्रणाली के मद्देनजर भोपाल पुलिस द्वारा आज दिनाँक 24 दिसम्बर 2021 को पुलिस उपायुक्त जोन-1 कार्यालय में न्यायालय की मॉक ड्रिल की गई।
मॉक कोर्ट में थाना कमला नगर का 107, 116 जा. फ़ौ.(CRPC) का इस्तगासा पेश किया गया, जिसमे आवेदक, अनावेदक व साक्षी सभी पुलिसकर्मी अधिकारी व कर्मचारी बनकर कोर्ट के सामने उपस्थित हुए एवं कोर्ट में पैरवी के लिए अनावेदक की तरफ से अधिवक्ता श्री संतोष तिवारी उपस्थित हुए।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा पर अनावेदक का जवाब लिया गया। जवाब देने से मना करने पर साक्षियों व आवेदक का ट्रायल/परीक्षण अनावेदक की उपस्थिति में उपस्थित अधिवक्ता के समक्ष नियमानुसार किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। सम्पूर्ण सुनवाई उपस्थित अनावेदक के शांति बनाए रखने हुए 5000 रुपये का बंध पत्र निष्पादित किया गया।
इसी तरह थाना टीटीनगर के प्रकरण में अनावेकों को धारा 151 जा. फ़ौ. के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अनावेदकों की पैरवी उपस्थित अधिवक्ता द्वारा की गई। अनावेदकों द्वारा 5-5 हजार रुपये की जमानत व मुचलका पेश करने पर उसे आगामी जांच चलने तक नेक चलनी बरतने हेतु अंतरिम रूप से बाउंड ओवर कर रिहा किया गया।
उक्त दोनों न्यायालीन कार्रवाइयों में सभी आवेदक, अनावेदक व साक्षी सभी थाने के ही अधिकारी/कर्मचारी बने एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इस तरह न्यायालय की सम्पूर्ण कार्रवाई की मॉक ड्रिल की गई। उक्त मॉक ड्रिल आगामी समय मे भी जारी रहेगी।
न्यायालय के मॉक ड्रिल की सम्पूर्ण करवाई के दौरान पुलिस आयुक्त भोपाल श्री मकरंद देऊसकर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री इरशाद वली, पुलिस मुख्यालय से सहायक संचालक लोक अभियोजक श्री शैलेंद्र सिरोठिया तथा उप पुलिस उपायुक्त श्री साईं कृष्णा, उप पुलिस उपायुक्त श्री विजय खत्री, उप पुलिस उपायुक्त श्री रामजी श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राजेश भदौरिया एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री अभिनव विश्वकर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त श्री नागेंद्र पटेरिया उपस्थित रहे तथा सहायक आयुक्त श्री उमेश तिवारी द्वारा कोर्ट का संचालन किया गया।
सम्पूर्ण न्यायालीन कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिया गया। उक्त मॉक कोर्ट की कार्रवाई आगामी समय मे भी जारी रहेगी।





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