Khulishikayat news live// MP//Madhya Pradesh Vyapam Scam : व्यापमं घोटाले के आरोपितों को 5-5 साल का कारावास
जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि। Madhya Pradesh Vyapam Scam न्यायालय सीबीआई (व्यापमं) के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार पांडे की अदालत ने मंगलवार को व्यापमं घोटाले के आरोपित बालाघाट निवासी दिलीप रावत व मनोज शर्मा को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर साढ़े 4-साढ़े 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपितों ने व्यापमं द्वारा आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी की थी। दिलीप रावत वास्तविक उम्मीदवार के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी बनकर शामिल हुआ। उसने आपराधिक षड्यंत्र कर मनोज शर्मा नामक अभ्यर्थी को पास कराने का कार्य किया।
बाद में साक्षात्कार के दौरान फोटो व हस्ताक्षर का मिलान न होने पर आरोपित पकड़ में आ गया। बालाघाट के थाना कोतवाली में वन विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर सीबीआई (व्यापमं) कोर्ट ने अग्रिम अनुसंधान कर प्रकरण में आरोपित दिलीप रावत व मनोज शर्मा के खिलाफ पूरक अभियोग-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।
कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क पूरे सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। दोनों को धारा- 419 सहपठित 120-बी, 468, 471, 420 भादंवि व धारा- 3 (पी) मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1988 के तहत दोषसिद्ध पाया गया।

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