31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड!
नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स विभाग के इस आदेश के बाद सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी हो गया है वो अपने पैन और आधार को समय रहते लिंक कर लें. इसे ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से लिंक किया जा सकता है. यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है.
संभव है कि पैन को आधार से लिंक न करने की सूरत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इसके इस्तेमाल को अवैध घोषित कर दे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, 'अगर कोई आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो उनके पैन को अवैध करार दिया जा सकता है. इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा. इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है.'

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